शिवपुरी
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार चौधरी
ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर नरवर निवासी रमा रावत का शस्त्र लायसेंस तत्काल
प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्यवाही आयुध अधिनियम 1959 के तहत की गई है।
थाना नरवर के ग्राम पारागढ़ निवासी रमा रावत पत्नी पंचम रावत के नाम से स्वीकृत
शस्त्र लाइसेंस 219/2023/111/डीएम/एसआईपी पर दर्ज शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से
निलंबित कर दिया गया है।